भोपाल । राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीडि़त अधिवक्ताओं को सहायता देने के लिये एक करोड़ रुपये की राशि स्टेट बार कौंसिल को जारी किये हैं। यह राशि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012 के तहत जारी की गई है। यह राशि उन अधिवक्ताओं को दी जायेगी जिन्होंने वर्ष 2020-21 में अपनी गंभीर बीमारी के उपचार हेतु सहायता राशि के लिये आवेदन किया था।उल्लेखनीय है कि उक्त स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है तथा यह सहायता उसी अधिवक्ता को दी जाती है जिसकी सालाना आय 5 लाख रुपये या उससे कम है। स्टेट बार कौंसिल के पास इस सहायता के लिये आवेदन करना होता है। यदि अधिवक्ता ने शासन की किसी अन्य योजना के तहत उपचार हेतु राशि प्राप्त की है तो वह इस एक लाख रुपये में से कम कर दी जाती है और शेष राशि वापस राज्य के खजाने में जमा कर दी जाती है।