Sebi ने Axis Bank पर लगाया जुर्माना
Axis Bank पर लाखों रुपये का जुर्माना लगा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 2016 और 2019 के बीच कर्ज प्रतिभूतियों के मुद्दे से संबंधित मामले में इस निजी बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जहां एक्सिस बैंक ने एक मर्चेंट बैंकर के रूप में काम किया था। Sebi के मुताबिक जांच के दौरान यह पाया गया कि एक्सिस बैंक ने मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करते हुए 9 सार्वजनिक कर्ज निर्गमों में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया था।
सेबी ने कहा कि एक्सिस बैंक उन सौदों में प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधित लेनदेन का विवरण देने में विफल रहा। सेबी ने कहा कि हरेक मर्चेंट बैंकर को प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधित लेनदेन का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि बैंक अगस्त 2016 से अगस्त 2019 के दौरान कंपनियों के कर्ज का ब्योरा देने में विफल रहा है। Axis Bank को इस आदेश के 45 दिनों के भीतर जुर्माने की रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।