भोपाल। राजधानी भोपाल में अब बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन सहित अन्य कोई भी राजनैतिक आयोजन नहीं हो सकेगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरीनारायणचारी मिश्र ने धारा 163_1 एक के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी होने के बाद धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस रैली,आमसभा, पुतला दहन सहित तमाम आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। आयोजको को अनुमति पत्र पर दी गई सभी शर्तों का पालन भी करना होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थल एवं शासकीय कार्यालय अथवा भवन में क्षति होने पर आयोजक इसके जिम्मेदार होंगे।  इसके बाद आयोजको के विरुद्ध कार्रवाई भी पुलिस कर सकती है। 

धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश का यह रहेगा प्रारूप 


पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल  हरिनारायणाचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश  जारी किए है। इसमें समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे- धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला  दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का  घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, बिना अनुमति प्राप्त किये  आयोजित होने वाले आयोजनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली  क्षति/क्षतियां की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना, करवाना बाध्यकारी होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों  द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय, भवन अथवा किसी  भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी ओर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।