कोर्ट ने पनीरसेल्सम के पक्ष में दिया आदेश किया खारिज
तमिलनाडु के विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में उठापटक जारी है। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK नेता पनीरसेल्वम को तगड़ा झटका दिया है।कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए 11 जुलाई को हुई अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक को वैध ठहराया है और एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें इस बैठक को अवैध करार दिया गया था।न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने पलानीस्वामी की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की एकल पीठ द्वारा 17 अगस्त के आदेश को रद्द कर दिया है।इस आदेश में बैठक को अवैध करार देते हुए दोनों गुटों को 23 जून की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था।