नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शरद गुट को लोकसभा चुनाव 2024 में एनसीपी शरदच्रंद पवार नाम से ही लोकसभा चुनाव लडऩे की परमिशन दे दी है। साथ ही उसके चुनाव चिह्न ट्रम्पेट को भी मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि वह लोकसभा-विधानसभा चुनावों के लिए दूसरों को तुरही चुनाव चिन्ह न दे।
कोर्ट ने अजित पवार गुट को यह पब्लिक नोटिस जारी करने को कहा कि एनसीपी का घड़ी चुनाव चिह्न कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए चुनावी विज्ञापनों के इस्तेमाल में भी इसका जिक्र होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजित गुट अपने फायदे के लिए शरद का नाम और फोटो इस्तेमाल कर रहा है।