भोपाल  ।    भोपाल मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद तथा उसकी पत्नी रूबीना से एसबीआई से लिये गए लोन का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ता ध्रुव नारायण सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य सीट से वह भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे। कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने अपने नामांकन में बैंक में लिये गये लोन के संबंध में जानबूझकर जानकारी छुपाई थी। इस संबंध में उन्होंने चुनाव अधिकारी के समझ आपत्ति पेश की थी। चुनाव अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उम्मीदवार को आपराधिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण देना आवश्यक है। कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर 3,41,0000 तथा उनकी पत्नी पर 31,28,000 रुपये लोन है। एसबीआई ने उनके बैंक खातों को एनपीए कर दिया है और इस संबंध में नोटिस भी जारी किये है। याचिका में कहा गया था गया था कि नामांकन में उन्होंने गलत जानकारी दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं करने तथा नामांकन में गलत जानकारी देने के कारण कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाये।