भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए काउंटडाउन शुरू, 2027 से मिलेगा यात्रियों को हाई-स्पीड सफर का अनुभव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन अपने रूट पर कब से चलना शुरू करेगी. उन्होंने शनिवार को बताया कि भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का 50 किलोमीटर लंबा हिस्सा साल 2027 में खुलेगा. यह हिस्सा गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच है. उन्होंने यह भी बताया कि पूरा अहमदाबाद से मुंबई का पूरा सेक्शन साल 2029 तक चालू हो पाएगा.
सिर्फ दो घंटे में मुंबई से अहमदाबाद
उन्होंने कहा कि चालू होने के बाद, बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी केवल दो घंटे सात मिनट में तय कर लेगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. वैष्णव ने निर्माणाधीन सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया और ट्रैक स्थापना कार्यों और इसके पहले टर्नआउट (जहां पटरियां जुड़ती या अलग होती हैं.) इंस्टॉलेशन का निरीक्षण किया.
तेजी से हो रहा ट्रेक का काम- वैष्णव
अश्विनी वैष्णव ने बताया, ‘पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति काफी तेजी से चल रही है. सूरत और बिलिमोरा के बीच का पहला 50 किलोमीटर का सेक्शन 2027 तक लोगों के लिए खुल जाएगा. 2028 तक, ठाणे-अहमदाबाद सेक्शन चालू हो जाएगा और 2029 तक, पूरी मुंबई-अहमदाबाद लाइन खुल जाएगी.’
सुरक्षा के लिए किया जा रहा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह ट्रेनों की एक बहुत ही जटिल आवाजाही है, इसलिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. यहां कई वाइब्रेट सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जब भी ट्रेन 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो यूटिलिटी केबल वाइब्रेट को खत्म कर देगा जिससे ट्रेन और भी ज्यादा स्मूथ चलेगी.

अनुभव का सम्मान या परीक्षा का दबाव? पात्रता परीक्षा पर मप्र के शिक्षकों ने खोला मोर्चा
ग्रामीणों की बहादुरी से बची दो जानें, लेकिन अंचल और पूनम को नहीं बचा सका कोई
"सस्पेंड करो या कोर्ट झेलने को तैयार रहो" - भाजपा नेता संतोष परवाल की तीखी चेतावनी
Health Tips: पाचन तंत्र को लोहे जैसा मजबूत बना देगा 30/30/3 नियम, आज ही करें ट्राई।
20 अप्रैल तक करना होगा सरेंडर: कोर्ट ने दोषी को दी राहत, मगर पुलिस को दी नसीहत