सीडी कांड में भूपेश बघेल बरी, आरोप साबित न हो सके – पर्याप्त सबूत की कमी
विशेष सीबीआई अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2017 के चर्चित सेक्स सीडी कांड में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इसमें कथित तौर पर भाजपा के एक पूर्व मंत्री शामिल थे।
बघेल के वकील ने बताया कि मंगलवार को विशेष मजिस्ट्रेट (सीबीआई) भूपेश कुमार बसंत ने पूर्व सीएम की आरोपमुक्ति याचिका पर विचार किया और उन्हें राहत प्रदान की। वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने पाया कि मामले में दायर आरोपपत्र में बघेल के खिलाफ लगाए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में सत्यमेव जयते लिखकर अपनी खुशी का इजहार किया।

महिला आरक्षण पर बढ़ा विवाद: कांग्रेस बोली—PM बुलाएं सर्वदलीय बैठक
AAP के भीतर सियासी बयानबाजी तेज, Saurabh Bharadwaj का Raghav Chadha पर हमला
युद्ध का असर भारत तक: तारकोल महंगा, सड़क परियोजनाएं अटकीं
बिश्केक में भारत-चीन रक्षा मंत्रियों की बैठक, Rajnath Singh ने जताई खुशी